पीएम मोदी को बिच्छू कहकर फंसे शशि थरूर, जारी हुआ वारंट
इसके अलावा मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता भाजपा की दिल्ली यूनिट के नेता राजीव बब्बर पर भी अदालत के सामने पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।अदालत ने कहा कि, "शिकायतकर्ता के गैरमौजूद रहने के कारण मौजूदा शिकायत को खारिज करने की जगह नरम रुख अपनाया जा रहा है। उनपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), केंद्रीय जिला, तीस हजारी कोर्ट में जमा कराया जाए।"
अदालत ने शशि थरूर और उनके वकील के भी पेश नहीं होने का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि वह 'नरम रुख' अपना रही है और आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट और उनके जमानतदार को 27 नवम्बर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। शशि थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बैंग्लुरु साहित्य महोत्सव के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि, "मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान है। आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और न ही चप्पल से मार सकते हैं।"