मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगी वाराणसी कोर्ट

Kumari Mausami
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब गुरुवार से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, अदालत आदेश 7, नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता पर मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर विचार करेगी। मामले में सुनवाई की प्रक्रिया गुरुवार (26 मई) को रखरखाव के साथ शुरू होगी। मुद्दा पहले आ रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों को एक सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति के साथ हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को वीडियो सर्वेक्षण की प्रतियां दी जाएं और यदि कोई आपत्ति हो तो एक सप्ताह का समय दिया जाए।

मस्जिद समिति का कहना है कि मस्जिद में फिल्मांकन 1991 के एक कानून का उल्लंघन है जो देश में किसी भी पूजा स्थल के चरित्र को बदलने से रोकता है। वह चाहता था कि पहले रखरखाव मामले की सुनवाई हो, जिस पर अदालत ने सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत से प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने को कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण और जिस याचिका के कारण सर्वेक्षण किया गया वह रखरखाव योग्य है या नहीं।

एक जिला अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर मामले की सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की। जिला सरकार के वकील राणा संजीव सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत मामले की सुनवाई करेगी।

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