अब नए डीटीएच कनेक्शन लेने के लिए करना होगा ये जरूरी काम

Kumari Mausami
दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डीटीएच कनेक्शन लेने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) को अनिवार्य कर दिया है। यानी टीवी देखने के लिए नया कनेक्शन केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही मिलेगा। ट्राई ने सभी डीटीएच कंपनियों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के संदर्भ में निर्देश दिया है। 



 
ट्राई के दिशा-निर्देश के अनुसार, नया डीटीएच कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं का केवाईसी उसी तरह पूरी की जाएगी जिस तरह से नया सिम लेने पर होता है। नए ग्राहकों को केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने में डीटीएच कंपनी मदद करेगी। डीटीएच कंपनी का प्रतिनिधि सभी जरूरी कागजातों को लेकर ग्राहक के पास आएगा। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता को नया डीटीएच कनेक्शन दिया जाएगा।



उल्लेखनीय है कि अभी तक डीटीएच कंपनी द्वारा ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) को भरावाया जाता था। साथ ही ग्राहक से जहां डीटीएच लगाना होता था वहां का एक आवासीय प्रमाण प्रत्र मांगा जाता था। कंपनी आवेदन फॉर्म और आवासीय प्रमाण पत्र मिलते ही दिए हुए पते पर नया डीटीएच कनेक्शन लगा देती थी। 



मौजूदा उपभोक्ताओं को दो साल का वक्त 
ट्राई ने मौजूदा डीटीएच उपभोक्ताओं को केवाईसी पूरा करने के लिए दो साल का वक्त दिया है। ट्राई के दिशा-निर्देश के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का सेट टॉप बॉक्स किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा है उसको कोई समस्या नहीं है। वहीं, जिस उपभोक्ता का सेट टॉप बॉक्स किसी भी मोबाइल नंबर से नहीं जुड़ा है उसे कंपनी दो साल के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दे।



अगर कोई ग्राहक दो साल की अवधि में अपने मोबाइल को सेट टॉप बॉक्स से जोड़ने में विफल रहता है तो ऑपरेटर उसकी केवाईसी के लिए पहचान पत्र के तौर पर कोई दस्तावेज लें। हालांकि ट्राई ने कहा है कि ऑपरेटर सेट टॉप बॉक्स के जरिए उपभोक्ताओं की लोकेशन का डाटा नहीं ले सकते हैं।




मोबाइल नंबर नहीं तो पहचान पत्र देना होगा
टाटा स्काई और डिश टीवी जैसी कंपनियों को नए डीटीएच कनेक्शन के लिए ग्राहकों का केवाईसी करना होगा। इसके बाद ही उपभोक्ता को नया कनेक्शन और सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। कंपनियां लोगों की पहचान करने के लिए उनके नंबर पर ओटीपी भेजेंगी। वेरिफाई होने के बाद ही सेट टॉप बॉक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। नया कनेक्शन लेते समय अगर किसी उपभोक्ता के पास मोबाइल नहीं है, तो वह पहचान पत्र जमा करा सकता है।


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