सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगायी

Raj Harsh
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने 2016 स्कूल सेवा आयोग शिक्षक भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित करने और शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर छह मई को सुनवाई करेगी।पीठ ने कहा, हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।

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