लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू को लेकर दो डीएसपी समेत 7 पंजाब पुलिसकर्मी निलंबित

Raj Harsh
लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू को लेकर दो डीएसपी समेत 7 पंजाब पुलिसकर्मी निलंबित
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बुधवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जमानत पर रहते हुए नौकरी के लिए साक्षात्कार के सिलसिले में दो उप निरीक्षकों सहित छह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। यह निर्णय विशेष जांच दल (एसआईटी) के निष्कर्षों के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि साक्षात्कार, जिसे एक गुप्त चैनल पर प्रसारित किया गया था, 3-4 सितंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, जब बिश्नोई खरड़-सीआईए में था।
निलंबित किए गए उच्च पदस्थ अधिकारी
डीएसपी गुरशेर संधू और समर वनीत उन सात पुलिसकर्मियों में शामिल हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। अधिकारियों द्वारा यह जांच किए जाने के बाद निलंबन किया गया है कि जेल से बिश्नोई का साक्षात्कार कैसे आयोजित किया गया और सार्वजनिक रूप से जारी किया गया।
सुरक्षा उल्लंघन की जांच
इस घटना ने पंजाब की जेल प्रणाली के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। पुलिस विभाग ने जेल से रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार की अनुमति देने वाली खामियों को समझने के लिए एक आंतरिक जांच शुरू की है।
निलंबन का विवरण
राज्य के गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह द्वारा जारी आदेश में मामले की संवेदनशीलता पर जोर दिया गया, जिन्होंने इसमें शामिल अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया। निलंबित अधिकारियों में उप अधीक्षक गुरशेर सिंह और उप-निरीक्षक रीना, जगतपाल जंगू, शगनजीत सिंह और समरवानी के मुख्य कांस्टेबल ओम प्रकाश शामिल हैं।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में बिश्नोई को तिहाड़ जेल से खरड़ सीआईए में स्थानांतरित किए जाने के समय गुरशेर सिंह डीएसपी (जांच) के पद पर कार्यरत थे।
कानूनी कार्यवाही और आरोप
मार्च 2023 में बठिंडा जेल में बिश्नोई से दो बार पूछताछ की गई। जांच के बाद, एसआईटी ने 5 फरवरी को बिश्नोई के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं और जेल (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत एफआईआर दर्ज की।
हालांकि, 9 अक्टूबर को मोहाली कोर्ट में दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट में केवल आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप शामिल थे। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए तय की।

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