दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव समेत अन्य रेलवे अधिकारियों को पेश होने का समन भेजा है
इससे पहले गुरुवार (21 सितंबर) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि रेलवे के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी भी संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दलील पर गौर करते हुए आरोपपत्र पर संज्ञान के बिंदु पर मामले की तारीख शुक्रवार, 22 सितंबर तय की।
सीबीआई के मुताबिक, इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य भी शामिल हैं। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अदालत को सूचित किया और तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त अभियोजन स्वीकृति दाखिल की. इससे पहले, सीबीआई ने नौकरी के बदले कथित भूमि घोटाला मामले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू के खिलाफ मंजूरी प्राप्त की थी।
इससे पहले जुलाई में, सीबीआई ने नौकरी के लिए जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद और मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र, जिसमें 14 अन्य लोगों के भी नाम हैं, मामले में दूसरा आरोप पत्र है। यह मामले में पहली चार्जशीट दाखिल होने के बाद सामने आए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर दायर किया गया था।