कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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Kumari Mausami
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के कौल ने सोमवार को शीर्ष अदालत की कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणियों पर अपनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। रिजिजू ने एक समाचार चैनल में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा था, यह कभी न कहें कि सरकार फाइलों पर बैठी है। फिर फाइलें सरकार को न भेजें। आप अपने आप को नियुक्त करते हैं।

जस्टिस कौल ने जवाब दिया, यह एक साक्षात्कार है, आपने जो कहा है उसे अस्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह उम्मीद कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों एक कानून अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह देंगे कि इस अदालत द्वारा निर्धारित देश के कानून का पालन किया जाए।

बेंच एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को मंजूरी नहीं दी है, जो शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करता है।

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