
कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
जस्टिस कौल ने जवाब दिया, यह एक साक्षात्कार है, आपने जो कहा है उसे अस्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह उम्मीद कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों एक कानून अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह देंगे कि इस अदालत द्वारा निर्धारित देश के कानून का पालन किया जाए।
बेंच एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को मंजूरी नहीं दी है, जो शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करता है।