बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

Kumari Mausami
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माताओं और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री आलिया भट्ट के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है.
गंगूबाई के कथित दत्तक पुत्र बाबू रावजी शाह ने मुंबई के माफिया क्वींस पुस्तक के निर्माताओं और लेखक के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे, जिससे फिल्म प्रेरित है। शाह का कहना है कि 2011 में लिखी गई किताब और फिल्म उनकी मां की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक है।
शाह ने सबसे पहले मुंबई सत्र अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसने फरवरी 2021 में उनकी दलील को खारिज कर दिया था। उन्होंने सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। अंतरिम उपाय के रूप में, शाह ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए अदालत का रुख किया था।
निर्माताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मयूर खांडेपारकर ने इस तरह की अपील का विरोध करते हुए कहा कि "मानहानि के आरोप में किसी व्यक्ति के कानूनी वारिस के इशारे पर मुकदमा चलने योग्य नहीं है" और ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ही खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि शाह इस तरह की कथित मानहानि के कारण हुई कानूनी चोट को दिखाने में भी विफल रहे हैं।

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