सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Kumari Mausami
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 दिसंबर को शीर्ष अदालत में जाने के बाद आया है।
खबरों के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। इससे पहले 27 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासन को ओबीसी आरक्षण के लिए कोई समझौता किए बिना शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल और वित्तीय शक्तियों को जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी कि स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो।
इस बीच, सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को बताया कि हालांकि नवनियुक्त आयोग का कार्यकाल छह महीने का है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि 31 मार्च 2023 से पहले कवायद पूरी करने की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा प्रशासक द्वारा कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा।

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