पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का पंडाल नो-एंट्री ज़ोन, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

Kumari Mausami
पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडालों को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नो-एंट्री ज़ोन घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा, केवल आयोजक ही पंडालों में प्रवेश कर सकते हैं और जिन लोगों के पंडालों में प्रवेश करने की अनुमति है उनके नाम पूजा पंडालों के बाहर प्रदर्शित करने होंगे।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही जाने की इजाजत होगी. जिन लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी उनके नाम पंडाल के बाहर लिखे होंगे.
बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर इस बार कई दुर्गा पूजा समितियों ने आगंतुकों के आगमन पर रोक लगाते हुए आभासी 'दर्शन' का प्रबंध किया है.
हालांकि कई अन्य दुर्गा पूजा संघों का कहना है कि यह महोत्सव समावेशिता की भावना से ओतप्रोत है और आगंतुकों को पंडालों में आने से नहीं रोका जा सकता. उन्होंने भीड़ को संभालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है.
शहर के कम से कम दो बड़े पूजा आयोजकों संतोष मित्रा स्क्वायर और देबदारू फाटक ने घोषणा की है कि इस बार बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा है कि लोग उनके यू-ट्यूब चैनलों के जरिये माता दुर्गा की मूर्ति की झलक पा सकते हैं और रस्में अदा कर सकते हैं.

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