सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बारे में पूछा

Kumari Mausami
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल पेश करने को कहा, जिन्हें 19 नवंबर को नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि क्या चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी हुई थी क्योंकि उन्हें हाल ही में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी।
पीठ ने सुनवाई के दौरान गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल को देखने की अदालत की इच्छा पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की आपत्तियों को खारिज कर दिया। वेंकटरमणि ने कहा कि अदालत चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के बड़े मुद्दे से निपट रही है और वह अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए एक व्यक्तिगत मामले को नहीं देख सकती है।
उन्होंने कहा, मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है और संविधान पीठ की सुनवाई के बीच अदालत द्वारा फाइल देखे जाने पर मेरी आपत्ति है। पीठ ने कहा कि उसने पिछले गुरुवार को इस मामले की सुनवाई शुरू की और गोयल की नियुक्ति 19 नवंबर को प्रभावी हुई और इसलिए, वह देखना चाहती है कि इस कदम के पीछे क्या वजह है।

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