उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दिए ये 5 बड़े आदेश

Kumari Mausami
उन्नाव रेप केस में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इससे जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आखिर उन्हें पीड़िता की तरफ से लिखा गया पत्र समय पर न मिल सका।



आइये जानते हैं गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए पांच आदेश


1-सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्नाव से जुड़े सभी केस का ट्रांसफर दिल्ली किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने उन्नाव रेप से जुड़े सभी केस पर एक ही जज को सुनवाई करने का आदेश दिया।



2-चीफ जस्टिस ने कहा कि सात दिन के अंदर ट्रक हादसे की जांच पूरी की जाए।



3-पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा कि हम पीड़िता, उसके वकील, पीड़िता की मां, उसके चारों भाई, उसके चाचा और उन्नाव में परिवार के सदस्यों को फौरन सुरक्षा का आदेश दिया।



4-चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव रेप केस में सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता के अंतरिम मुआवजा पर भी विचार किया गया है। इसके तहत, यूपी सरकार को यह आदेश दिया गया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपये भरपाई के तौर पर दे।



5- इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार की तरफ से कोर्ट को लिखे पत्र चीफ जस्टिस के सामने आने में हुई देरी की वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए।



सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री की प्रक्रिया और उससे संबंधित चीजों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की ओर से किया जाएगा। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में होगी और इसे सात दिन के भीतर पूरा करना होगा।




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