नए आपराधिक कानून के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR

Raj Harsh
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब NCW ने मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की थी और रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी 'अपने बॉस का पजामा पकड़ने' के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
मोइत्रा ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की लेकिन बाद में उन्होंने अपना पोस्ट हटा दिया। पुलिस अब टीएमसी विधायक द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक्स से संपर्क कर रही है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 - नए आपराधिक कानून - भारतीय दंड संहिता की धारा 79 (बीएनएस (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) से संबंधित अपराध में लगाई जाती है।
नए आपराधिक कानून के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाथरस कांड के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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