टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को मिली अग्रिम जमानत

Raj Harsh
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले (आईआरआर) में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने अस्थायी जमानत देते हुए मामले में नायडू को 16 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने सीआईडी को अंगल्लू 307 मामले में बुधवार (12 अक्टूबर) तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सीआईडी विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट पर भी रोक लगा दी।

इनर रिंग रोड घोटाला अमरावती शहर में आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सीआईडी ने आरोप लगाया है कि नायडू सहित टीडीपी नेताओं के स्वामित्व वाली कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सड़क का संरेखण बदल दिया गया था। एपी फाइबरनेट घोटाला 2014-19 के बीच टीडीपी शासन के दौरान हुआ था। अपराध जांच विभाग ने एपी स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) में अनियमितताएं पाई हैं, जिसमें शामिल राशि 321 करोड़ रुपये है।

फाइबरनेट परियोजना का उद्देश्य भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के हिस्से के रूप में राज्य के सभी घरों में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना था। वर्तमान में, नायडू कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग के लिए राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

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