देशव्यापी एनआरसी पर अभी कोई फैसला नहीं, निर्वासन के लिए रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है

Kumari Mausami
गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि केंद्र ने पूरे देश के लिए भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) तैयार करने पर निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, राय ने हालांकि कहा कि केंद्र 2021 की जनगणना के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करेगा।

राय ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा, "अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।" अभी तक NRC को केवल असम में ही अपडेट किया गया है। जब 2019 में NRC की अंतिम सूची प्रकाशित हुई, तो 3.3 करोड़ आवेदकों में से कुल 19.06 लाख को बाहर कर दिया गया, जिससे एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई।

इस बीच, एनपीआर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमों के प्रावधानों के तहत स्थानीय (गांव और उपनगर), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

इस बीच, राय ने संसद को इस बारे में भी सूचित किया कि रोहिंग्या प्रवासी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, यह कहते हुए कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र निर्वासन के लिए रोहिंग्याओं की पहचान कर रहा है।

राय ने कहा, चूंकि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं, देश में ऐसे प्रवासियों की संख्या के बारे में सटीक डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ रोहिंग्या प्रवासियों के अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की खबरें हैं।

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