MHA ताजा COVID दिशानिर्देश जारी की, सभी लोगों के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल में होंगे ज्यादा दर्शक

Kumari Mausami
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को कोरोनावायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देश 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होंगे और 28 फरवरी, 2021 तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने सिनेमा हॉलों को उच्च क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है। स्विमिंग पूल भी अब सभी के लिए उपलब्ध होंगे। इस बीच, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण उपायों और एसओपी के प्रवर्तन को जारी रखने और उचित व्यवहार के लिए अनिवार्य किया गया है।

कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस में कहा गया, ''संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।''

खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।

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