उत्तर प्रदेश में घर में शराब रखने के लिए अब आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी
उत्तर प्रदेश में संशोधित आबकारी नीति के अनुसार, "व्यक्तियों को निर्धारित खुदरा सीमा से अधिक निजी शराब खरीदने, परिवहन या निजी लाइसेंस रखने का लाइसेंस प्राप्त करना होगा।"
नई नीति के अनुसार, प्रति व्यक्ति या एक घर में केवल छह लीटर शराब खरीदने, परिवहन या निजी कब्जे की सीमा तय है। इससे अधिक शराब का उपभोग करने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है।
इस कदम पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि यह कदम "शराब तस्करी की जाँच करेगा और राज्य के समग्र हित में है"।
यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की योजना है, उन्होंने कहा, "हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य के हित में जो भी होगा हम उन कदम उठाएंगे।"
नई नीति के अनुसार, प्रति व्यक्ति या एक घर में केवल छह लीटर शराब खरीदने, परिवहन या निजी कब्जे की सीमा तय है। इससे अधिक शराब का उपभोग करने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है।
इस कदम पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि यह कदम "शराब तस्करी की जाँच करेगा और राज्य के समग्र हित में है"।
यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की योजना है, उन्होंने कहा, "हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य के हित में जो भी होगा हम उन कदम उठाएंगे।"