टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! सीबीडीटी ने विभिन्न आयकर फॉर्मों की ई-फाइलिंग के लिए देय तिथियां बढ़ाईं
सीबीडीटी द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, आयकर नियम, 1962 (नियम) के साथ पढ़ें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
अधिनियम की धारा 10(23सी), 12ए या 80जी के तहत फॉर्म संख्या 10एबी में पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन, जिसके लिए दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2022 को या उससे पहले आती है, 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले दायर की जा सकती है।