लॉकडाउन में गई जिन लोगों की जॉब, उनके लिए सरकार करने जा रही है यह बड़ा काम
जानकारी के लिए बता दें कि यह स्कीम एक अक्टूबर से लागू होगी। इससे पहले पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मकसद संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिश है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहले भविष्य निधि (EPFO) में रजिस्टर्ड नहीं थे। 15 हजार से कम वेतन है, तो वे इसके तहत लिए जाएंगे। जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई होगी और 1 अक्टूबर या उसके बाद रोजगार मिला हो तो उन्हें लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि जो संस्थान EPFO के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें नए एंप्लॉयी जोड़ने पर सरकार से सब्सिडी मिलेगी। यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। एलिजिबल एंप्लॉयी के लिए दो सालों तक सरकार कंपनी को सब्सिडी देगी।
EPF फंड में 12 फीसदी सैलरी एंप्लॉयर की तरफ से और 12 फीसदी एंप्लायी की तरफ से जमा किया जाता है। इस स्कीम के तहत कुल 24 फीसदी का भुगतान सरकार की तरफ से नए कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। इसका लाभ दो सालों के लिए मिलेवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार धनतेरस के दिन कई बड़ी घोषणाएं करते हुए लोगों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन मजबूत करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम की घोषणा की है।